Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP : मध्यप्रदेश राज्य के वह सभी गरीब रेखा से नीचे आने वाले युवा वर्ग, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई है और वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एवं आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो उन सभी युवाओं के लिए मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गयी है। जिसके तहत युवाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सब्सिडी दर पर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
आज के अपने इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP से जुड़ी हर एक जानकारी देने वाले हैं और इस आर्टिकल में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको किन-किन पात्रताओं को पूरा करना होगा और क्या योग्यता रहेगी।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना |
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| संबंधित विभाग | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) |
| योजना का उद्देश्य | युवाओं को स्वरोजगार एवं नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता |
| लाभार्थी | मध्य प्रदेश के पात्र युवा |
| न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | 8वीं पास |
| आयु सीमा | 18 से 45 वर्ष |
| पारिवारिक वार्षिक आय | अधिकतम ₹12 लाख |
| उद्योग के लिए लोन | ₹50 लाख तक |
| सेवा क्षेत्र के लिए लोन | ₹25 लाख तक |
| लोन का माध्यम | बैंक के माध्यम से |
| अतिरिक्त लाभ | नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी सहायता |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP क्या हैं?
मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर को कम करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में रहने वाले गरीब रेखा से नीचे आने वाले 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो चुके युवाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन देने का ऐलान किया गया हैं, जिसके लिए मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गयी हैं।
मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana 2026 के तहत युवाओं को कुछ चुनिंदा बैंकों के द्वारा 50 लाख रुपए तक का लोन 3% सब्सिडी के आधार पर दिया जाएगा। जिससे युवा अपना खुद का स्वरोजगार उत्पन्न कर सके और आत्मनिर्भर बन सके।
योजना के तहत सेवा/व्यापार करने के लिये 1 लाख से लेकर 25 लाख रूपए तक का लोन 3% तक की सब्सिडी के आधार पर दी जाएगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिये 1 लाख से लेकर 50 लाख रूपए तक का लोन 3% तक की सब्सिडी के आधार पर दी जाएगी
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP के लिये पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता मूल रूप से मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए।
- इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता का 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं।
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP के लाभ और विशेषताएं
- योजना के तहत सेवा/व्यापार करने के लिये 1 लाख से लेकर 25 लाख रूपए तक का लोन 3% तक की सब्सिडी के आधार पर दी जाएगी
- मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिये 1 लाख से लेकर 50 लाख रूपए तक का लोन 3% तक की सब्सिडी के आधार पर दी जाएगी
- सरकार लिये गए लोन पर 3% की सब्सिडी देगी।
- गरीब रेखा से नीचे आने वाले युवाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी।
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP के तहत किन-किन बैंको से लोन मिलेगा?
- SBI
- PNB
- Bandhan Bank
- Central Bank
- UCO Bank
- HDFC
- Yes Bank
- ICICI
- IDBI
- Axis Bank
- Union Bank Etc
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP के लिये जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (वोटर ID/ड्राइविंग लाइसेंस)
- मोबाइल नंबर
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- 12वीं कक्षा का प्रमाण आदि।
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP के लिये कैसे ऑनलाइन आवेदन करें?
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पहले मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आधिकारिक पोर्टल पर आना होगा।
यहां पर आपको आवेदन करे का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना हैं।
इसके बाद आपको लॉगिन वाले पेज पर अपना खुद का प्रोफाइल बनाना होगा और लॉगिन करना होगा।
लॉगिन होते ही आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा, जिसे आपको भरना होगा और फॉर्म में मांगे के सभी दस्तावेजों की कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर देना है।
अब अंत में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
इस तरह किसानों का Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
Important Links
| Apply Online | Click Here |
| Official Website | Click Here |
Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana MP के लिये कैसे ऑफलाइन आवेदन करें?
मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इस योजना से संबधित जानकारी प्राप्त करनी होगी।
इसके बाद आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से संबंधित एक आवेदन फार्म प्राप्त होगा, जिसे आपको अच्छे से पढ़कर भर देना है और आवेदन फार्म में मांगे के सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक में बैठे अधिकारी को दे देना है।
इसके बाद अधिकारी द्वारा आपको एक रशीद प्राप्त होगी, जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
अब बैंक अधिकारियों द्वारा आपके द्वारा भरे गए फॉर्म की जांच की जायेगी और सत्यापन सही पाये जाने पर 1 महीने के भीतर आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा।
FAQs
1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना क्या है?
यह मध्य प्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजना है, जिसके तहत पात्र युवाओं को अपना नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है।
2. क्या 12वीं पास छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां। 12वीं पास युवा पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं। योजना में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित है।
3. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में कितना लोन मिलता है?
उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र प्रोजेक्ट पर ₹50 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए ₹25 लाख तक का बैंक लोन मिल सकता है।
4. क्या सरकार ₹50 लाख मुफ्त देती है?
नहीं। ₹50 लाख कोई मुफ्त नकद राशि नहीं है। यह योजना के तहत मिलने वाले बैंक लोन की अधिकतम सीमा है। वास्तविक लोन राशि प्रोजेक्ट और बैंक की मंजूरी पर निर्भर करती है।
5. योजना के लिए आयु सीमा कितनी है?
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
6. आवेदन करने के लिए परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।









